Lokpal&Lokayukt
Bill-2011 Drafts
1. संविधान कि आर्टीकल-252 के तहत इस कानून के प्रावधान लागू होगे
2. इस कानून को केन्द्रमेँ लोकपाल तथा राज्यो मेँ लोकयुक्त संस्था गठित होगी
3. लोकपाल चयन समिति
(प्रधानमंत्री,
नेता विपक्ष लोकसभा,
लोकसभा अध्यक्ष,
चीफ जस्टीस सुप्रिम कोर्ट,
कानूनविद्, CAG, CEC
5. खोज कमिटि मेँ पाँच सदस्य(CAG, CVC, CEC,
CBI-Director, एटोर्नी जनरल ..सभी एक एक पूर्व अधिकारी होगे) होगे जो लोकपाल पाल चयन समिति की सूचना पर उन्हे सूचि प्रस्तुत करेगे
6. लोकपाल समितिमेँ नौ सदस्य होगे जिसमेँ पाँच न्यायिक क्षेत्र के तथा चार भारतीय प्रसानिक सेवा से होगे
7. लोकपाल के पावर: Investigastion Wing अपनी हो, पुलिस अपनी हो, हाइकोर्ट जज के समान लोकपाल सदस्यो पावर हो,
8. लोकपाल से चर्चा के बाद सरकार संसद मेँ सीटीजन चार्टर बनाए
9. लोकयुक्त चयन कमिटी:- पाँच सदस्य CM,राज्यपाल,
नेता विपक्षविधानसभा,
चीफ जस्टीस हाइकोर्ट
कानूनविद्
10. राज्य मेँ लोकपाल के समान पावर
11. लोकायुक्त के सलाह करके सीटीजन चार्टर विधानसभा मेँ बने
Note: लोकपाल और लोकायुक्त दोनो को संवैधानिक दर्जा मिले
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